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पेटेंट और कॉपीराइट में क्या अन्तर है.

पेटेंट एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत किसी भी नई खोज से बनने वाले उत्पाद पर एकाधिकार दिया जाता है. उसके बाद कोई भी उस उत्पाद को न बना सकता है न बेच सकता है. अगर बनाना चाहे तो उसे लाइसैंस लेना पड़ेगा और उसपर रॉयल्टी देनी होगी. इस पेटेंट की अवधि पहले हर देश ने अपने-अपने हिसाब से तय की हुई थी लेकिन अब विश्व व्यापार संगठन ने उसे बीस साल कर दिया है. इसके साथ प्रौसैस पेटेंट भी होता है जिसका संबंध नई प्रौद्योगिकी से है. किसी भी नई तकनोलॉजी पर भी पेटेंट लिया जा सकता है. हरेक देश में पेटेंट कार्यालय हैं. अपने उत्पाद या तकनोलॉजी पर पेटेंट लेने के लिए इस कार्यालय में अर्ज़ी दें और साथ ही अपनी नई खोज का ब्योरा दें. उसके बाद पेटेंट कार्यालय उसकी जांच करेगा और अगर वह उत्पाद या तकनोलॉजी नई है तो पेटेंट का आदेश जारी कर देगा. लेकिन पेटेंट का ये आदेश जिस देश में जारी किया जाता है उसकी सीमाओं के भीतर ही लागू माना जाता है. जहां तक कॉपीराइट का सवाल है तो कॉपीराइट किसी मौलिक लेखन, संगीत, कलाकृति, डिज़ाइन, फ़िल्म या तस्वीरों पर होता है.

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